UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2020 Parivarik Labh yojana Online Form

उत्तर प्रदेश:सरकार द्वारा यहाँ के कुछ परिवारों की आर्थिक स्तिथि को ध्यान में रखते हुए(UP Mukhymantri Pariavarik Labh Yojana) को शुरू किया गया है ।इसमें आपको बता दे की यहाँ के कुछ लोगो की अकाल मृत्यु होने से उसके परिवार को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है किसी परिवार में एक ही कमाने वाला व्यक्ति हो और उनकी मृत्यु हो जाये तो उसके परिवार को सहारा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (National Benefit Scheme UP) को शुरू किया गया है|

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उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से अब किसी भी परिवार को कोई परेशानी का सामना नहीं कर पड़ेगा इस योजना के माध्यम से अभी तक बहुत सरे परिवारों को सहायता प्रधान की जा चुकी है इसमें आपको 30000रूपये तक दिए जायँगे और आपको यह भी पत्ता होना चाइये की किसी भी परिवार का मुखिया जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी उम्र 18से 60 वर्ष के बिच होनी चाइये।

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना 2020

उत्तर प्रदेश सरकार का उद्येश्य राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के माध्यम से यहाँ बढ़ रही गरीबी को कम करने से है जो परिवार जिसके मुखिया की मौत हो जाने पर उसकी आर्थिक स्तिथि खराब हो जाति है किसी परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला हो और उसकी मृत्यु हो जाये इसको ध्यान में रखते हुए इस योजना को लागु किया है इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है इसको धीरे धीरे बढ़ावा दिया जा रहा है

इस योजना का लाभ बहुत से परिवारों को दिया गया है इसमें आपको बता दे की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ की अर्थ व्यवस्था को सही करने के लिए कदम उठया गया है जिसमे राज्य विभाग द्वारा लोगो की मदद की जाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा इसकी घोषणा बहुत पहले की जा चुकी थी इसमें दी जाने वाली 30000 रूपये है जो पहले 20000 थी इसको बढ़ा दिया गया है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ (Benefit of National family Scheme)

  • इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के नागरिको को ही मिलेगा|
  • उत्तर प्रदेश पारिवारिक योजना के तहत किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर मुआवजे के रूप में 30000रूपये उसके परिवार को दिए जायेंगे|
  • इस योजना के पात्र है वो लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकते है|
  • इस योजना के तहत आपके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाति है तभी आप इसमें आवेदन कर सकते है|

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना की पात्रता

  • इसमें आवेदन करने वाला गरीब परिवार का होना चाइये
  • इस योजना में आवेदन के लिए उसके मुखिया की उम्र 18से 60 वर्ष के बिच होनी चाइये
  • इसमें योजना में ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकर्ता की आय 46080 से अधिक होनी चाइए|
  • शहरी क्षेत्र के आवेदकर्ता की आय 56450से अधिक होनी चाइये|

राष्ट्रिय परिवार योजना के लिए जरुरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जातिप्रमाण पत्र
  • परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आवेदक की बैंक की डिटेल्स
  • आवेदक के परिवार के रजिस्टर की कॉपी

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना में ऑनलाइन आवेदन

  • राष्ट्रीय पारिवारिक की इस योजना में आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाये जिसकी लिंक निचे दी गई है|
  • इसमें जाने पर आपके सामने आवेदन पत्र आ जायेगा
  • इस आवेदन पत्र में पूछी जाने वाली जानकारी को ध्यान पूर्वक भर देंवे|
  • इसमें आप आयप्रमाण पत्र, फ़टोग्राफ दस्तावेज़ की फोटोकॉपी उपलोड़े कर देंवे|
  • इस योजना में आवेदन पत्र भरने के बाद आपको एक पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाएगी|

UPDATED LINK: nfbs.upsdc.gov.in/

 

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